सरकार का अंतिम अल्टीमेटम
Uttar Pradesh Manav Sampada Portal: उत्तर प्रदेश सरकार अब कर्मचारियों और अधिकारियों के संपत्तियों के ब्यौरे को लेकर सख्त हो गई है. राज्य ने अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने के लिए 31 जनवरी 2026 तक का समय दिया है. समय पर विवरण न देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार नहीं होगा. इससे पहले भी सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों कई बार निर्देश जारी किए थे.
मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कर्मियों को चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा 31 जनवरी 2026 तक देना अनिवार्य कर दिया है. निर्धारित तिथि तक जानकारी न देने वालों के नाम 1 फरवरी से होने वाली पदोन्नति में शामिल नहीं किए जाएंगे.
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यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम 24 के अनुसार लिया गया है. इसी कारण इसी हर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले के से प्रदेश में बेनामी संपत्ति और भ्रष्टाचार में कमी आएगी. मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि अब और मौके नहीं दिए जाएंगे. ऐसे में अपनी नौकरी को अच्छे से चलाने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों के पास केवल 2 महीने का मौका है.
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