Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) को इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) से बड़ी राहत मिली है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान को 2 सप्ताह के की जमानत दे दी है. इसके अलावा अन्य सभी मामलों में इमरान को कोर्ट से 17 मई तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है. इसके पहले, गुरुवार को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था.
शुक्रवार को हाई कोर्ट में इमरान खान की जमानत के मामले पर सुनवाई हुई. इस दौरान इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई. वहीं इमरान खान के समर्थकों और पाक रेंजर्स के बीच धक्कामुक्की भी हुई. इमरान खान को जमानत तो मिल गई है लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उनके खिलाफ चल रहे अन्य मामलों में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मी इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए मौजूद हैं. डीआईजी पंजाब ने कहा कि वह कम से कम 10 मामलों में इमरान खान को गिरफ्तार करने आए हैं.
पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान के मामले पर प्रतिक्रिया दी है. शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि इमरान खान के खिलाफ 10 मामलों में अरेस्ट वारंट जारी है. शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी आपत्ति जताई और कहा कि सर्वोच्च अदालत पीटीआई चीफ के लिए ढाल बनी. इसके पहले गुरुवार को सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अपनी नाराजगी जाहिर की थी.
इस बीच, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि पीएम शहबाज शरीफ से कैबिनेट ने इमरजेंसी लगाने की सिफारिश की है. इसको लेकर दोबारा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है.
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इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने पेशावर, कराची, इस्लामाबाद से लेकर कई जगहों पर सरकारी संपत्तियों का भारी नुकसान पहुंचाया है. आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाओं में जहां सैकड़ों पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए हैं वहीं एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है.
-भारत एक्सप्रेस
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