अमेरिका में वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक
US Visa Appointment big update: अगर आप या आपका कोई करीबी अमेरिका जाने का सपना देख रहा है, पढ़ाई या नौकरी के लिए इंटरव्यू की तारीख का इंतजार कर रहा था, तो यह खबर आपके होश उड़ा सकती है! दरअसल डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन पर जारी अपनी आक्रामक सख्ती के तहत एक अचानक बड़ा फैसला लेते हुए दुनिया भर में अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट्स पर अस्थाई रोक लगा दी है.
भारत समेत दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों में जिन आवेदकों के इंटरव्यू तय थे, उन्हें अचानक एक ई-मेल आया है कि उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल/रीशेड्यूल कर दी गई है. इस फैसले से खास तौर पर भारतीय छात्रों, IT पेशेवरों और वर्क वीजा आवेदकों में हड़कंप मच गया है.
अमेरिकी विदेश विभाग के आदेश पर भारत समेत दुनिया भर के कॉन्सुलेट में गैर-इमीग्रेंट (H-1B, F-1 स्टूडेंट, टूरिस्ट) और इमीग्रेंट वीजा इंटरव्यू के स्लॉट्स को रीशेड्यूल किया जा रहा है. कई आवेदकों को ई-मेल भेजकर साफ कहा गया है कि उनके इंटरव्यू अब 1 सितंबर 2026 के बाद ही हो सकेंगे. हजारों डॉलर खर्च कर इंटरव्यू और फ्लाइट की तैयारी कर चुके भारतीयों के लिए यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है.
कॉन्सुलर अफसरों को दी जा रही है स्पेशल ट्रेनिंगविदेश विभाग के मुताबिक, सभी अमेरिकी दूतावासों में अफसरों के लिए एक ‘ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम’ शुरू किया गया है. इस ट्रेनिंग का मकसद कॉन्सुलर अफसरों को ऐसे कड़े तरीके सिखाना है, जिससे वे ऐसे आवेदकों की छंटनी कर सकें जिनके अमेरिका जाकर सरकारी सुविधाओं (Public Benefits) पर निर्भर होने की आशंका हो. यानी अब वीजा पाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और सख्त नियम-कायदों वाला होने जा रहा है.
एक्टिवसिर्फ अपॉइंटमेंट पर रोक ही नहीं, ट्रंप प्रशासन अमेरिका से लोगों को बाहर निकालने (Deportation Drive) का आक्रामक अभियान चला रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टूरिस्ट या बिजनेस वीजा पर अमेरिका जाकर स्थायी निवास की अर्जी देने वाले लगभग 2 लाख लोगों के वीजा रद्द करने की तैयारी चल रही है.
इसके अलावा इजरायल-गाजा मामले पर फिलिस्तीन-समर्थक विरोध-प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वालों के ग्रीन कार्ड और वीजा खारिज किए जा रहे हैं.
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हाल ही में एक अमेरिकी संघीय अदालत ने ट्रंप सरकार को बड़ा झटका देते हुए 75 देशों के आवेदकों के इमिग्रेंट वीजा रोकने वाली नीति को अवैध करार देकर रद्द कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो के पास ऐसा आदेश देने का कानूनी अधिकार नहीं है. माना जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले के तुरंत बाद ट्रंप प्रशासन ने वीजा नियमों को और सख्त करने के लिए ट्रेनिंग का नया पैंतरा निकाला है.
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-भारत एक्सप्रेस
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