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कार-बाइक वालों को टोल से मुक्ति, बिहार सरकार का बड़ा फैसला, जानें कमर्शियल वाहनों के लिए क्या हैं नए रेट

Bihar Toll Tax News: बिहार में अब निजी वाहनों को टोल नहीं देना होगा. सम्राट चौधरी सरकार जल्द ही कैबिनेट के सामने यह प्रस्ताव रखेगी. प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही बिहार में आम लोगों को टोल से मुक्ति मिल जाएगी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 7 जुलाई 2026 को इस योजना का ऐलान किया था.

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बिहार में निजी वाहन चालकों को अब नहीं देना होगा टोल

Bihar Toll Tax News: बिहार में अब निजी वाहन रखने वाले मालिकों को सम्राट सरकार ने बड़ी राहत दी है. अब बिहार में किसी भी निजी कार, बाइक या दूसरे निजी वाहनों से टोल नहीं वसूला जाएगा. सम्राट चौधरी सरकार जल्द ही कैबिनेट के सामने यह प्रस्ताव रखेगी. प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही बिहार में आम लोगों को टोल से मुक्ति मिल जाएगी.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 7 जुलाई 2026 को ऐलान किया था कि बिहार में अब आम लोगों को टोल से मुक्ति मिलेगी. इसके तहत स्टेट हाईवे और बड़े पुलों को निजी वाहनों के लिए टोल मुक्त किया जाएगा.

सड़क की चौड़ाई पर निर्भर करेगा टोल

बिहार सरकार के इस योजना का फायदा अपने वाहन से रोजाना ट्रैवेल करने वाले लोगों को मिलेगा. अबतक स्टेट हाईवे और बड़े पुलों पर सभी वाहनों से टोल वसूला जाता रहा है. जिससे वाहन मालिकों की जेब पर काफी असर पड़ता है. अब नई योजना लागू होने पर सिर्फ कमर्शियल वाहनों को ही टोल देना होगा.

दरअसल किसी वाहन से टोल कितना लिया जाएगा यह सड़क की चौड़ाई पर निर्भर करेगी. सरकार ने एक फॉर्मूला तैयार किया है कि दो लेन से ज्यादा और 4 लेन से कम चौड़ी सड़क पर टोल का 60 प्रतिशत लिया जाएगा. 4 लेन और उससे ज्यादा पर 100 प्रतिशत टोल वसूला जाएगा. अगर सड़क 5.5 मीटर चौड़ी होगी तो उसपर 50 प्रतिशत टोल लिया जाएगा.

पुलों पर अलग तरीके से लगेगा टोल

वहीं पुलों पर टोल अलग तरीके से लिया जाएगा, क्योंकि पुलों का निर्माण और रखरखाव करने में काफी पैसा खर्च होता है. इसलिए पुलों पर टोल ज्यादा लगेगा. नए नियमों के मुताबिक पुल की लंबाई को 10 से गुणा करने पर जितनी लंबाई आएगी, वाहनों से उतना टोल लिया जाएगा. अगर मान लीजिये कोई सड़क 20 किलोमीटर लंबी है और उसपर 2 किलोमीटर का पुल है, तो उसकी कुल लंबाई 40 किलोमीटर मानी जाएगी.

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सरकार ने व्यवसाइक वाहनों के लिए टोल की दर भी तय कर दी है. यह वाहनों के आकार और उसकी धुरी पर तय करेगा कि उस वाहन को कितना टोल देना होगा. छोटे कमर्शियल वाहनों को 2 रुपये प्रति किलोमीटर और बड़े वाहनों जैसे बस या ट्रक को 4.25 रुपये प्रति किलोमीटर के दर से टोल देना होगा. वहीं भारी मशीनों को ढोने वाले वाहनों या 6 धुरी वाली गाड़ियों को 6.65 रुपये प्रति किलोमीटर के दर से टोल देना होगा.

-भारत एक्सप्रेस



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