महाराष्ट्र: निलंबित डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को अंगड़िया वसूली मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी । सरकारी वकील की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि जबरन वसूली के मामले में चल रही जांच में निलंबित डीसीपी सौरभ त्रिपाठी सहयोग कर रहे हैं । इसके बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी । पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने त्रिपाठी को 9 नवंबर को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था, साथ ही अगली सुनवाई यानी 15 नवंबर तक गिरफ्तारी से राहत दी थी ।
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