दिल्ली के DDC के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को पद से हटाने के LG के आदेश को चुनौती देने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टल गई है. मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम मामले में LG के अधिकारों की समीक्षा करेंगे. जैस्मीन शाह के वकील ने कहा कि DDC में नियुक्ति सरकार के निर्णय से होती है, एलजी ने मुख्यमंत्री को जैस्मीन शाह पर कार्रवाई करने के लिए कहा था और LG का यह आदेश पूरी तरह से निराधार है. शाह के वकील ने कहा एलजी के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है.
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने…
पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से हुई फोन पर बात की जानकारी एक्स पर दी.…
मणिशंकर अय्यर ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर अफसोस जताया है, उन्होंने इस दौरान विवादास्पद…
ट्रंप को मिली इस बड़ी जीत पर दुनिया भर से बधाई मिल रही है. भारत…
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि कानून तोड़ने वाले बच्चों के पुनर्वास में अधिकारियों…
डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर पीएम मोदी के अलावा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और…