दिल्ली के DDC के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को पद से हटाने के LG के आदेश को चुनौती देने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टल गई है. मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम मामले में LG के अधिकारों की समीक्षा करेंगे. जैस्मीन शाह के वकील ने कहा कि DDC में नियुक्ति सरकार के निर्णय से होती है, एलजी ने मुख्यमंत्री को जैस्मीन शाह पर कार्रवाई करने के लिए कहा था और LG का यह आदेश पूरी तरह से निराधार है. शाह के वकील ने कहा एलजी के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है.
आप नेता संजय सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कांग्रेस नेतृत्व से मांग की…
Electronics exports by India : भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात FY25 में जोरदार वृद्धि के साथ…
2023-24 में जीवन बीमा के माइक्रो-इंश्योरेंस खंड में नए व्यवसाय प्रीमियम (NBP) ने पहली बार…
FDI भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य में अवसंरचना क्षेत्र में बड़े…
भारत में इस साल कंपनियों की ऑनलाइन जॉब पोस्टिंग्स में 20% की बढ़ोतरी हुई है,…
आईसीसी कार्यकारी बोर्ड ने पिछले सप्ताह घोषणा की कि 2024-2027 अधिकार चक्र के दौरान आईसीसी…