दिल्ली के DDC के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को पद से हटाने के LG के आदेश को चुनौती देने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टल गई है. मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम मामले में LG के अधिकारों की समीक्षा करेंगे. जैस्मीन शाह के वकील ने कहा कि DDC में नियुक्ति सरकार के निर्णय से होती है, एलजी ने मुख्यमंत्री को जैस्मीन शाह पर कार्रवाई करने के लिए कहा था और LG का यह आदेश पूरी तरह से निराधार है. शाह के वकील ने कहा एलजी के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है.
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