अफीम के मामले में गिरफ्तार एक शख्श की ज़मानत अर्जी का मामला. अफीम के मामले में गिरफ्तार एक शख्श की ज़मानत अर्ज़ी पर सरकार द्वारा विरोध जताया । चीफ जस्टिस ने टिप्पणी सिर्फ छोटे लोगों पर करवाई होती है, आप बड़े लोगों को पकड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंतराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स सिंडिकेट चलाने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असल गुनाहगारों को पकड़िए, जो देश के युवाओं पर बरबाद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी 5 साल की सज़ा काट चुका है, अधिकतम सज़ा 10 साल है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए बलात्कार के एक आरोपी को जमानत पर रिहा…
दिल्ली हाईकोर्ट ने शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को…
इससे पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को धीरज वधावन की जमानत याचिका को सुनवाई…
दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष परिस्थिति में अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए एक जनहित याचिका…
सुप्रीम कोर्ट कहा है कि अदालतों को मुकदमे में निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए और गवाहों…