नई टैक्स व्यवस्था में जिसकी आमदनी 7 लाख तक है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से एक रुपये भी ज्यादा है तो आपको 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देंगे. फिर इसके बाद बाकी के 4 लाख रुपये पर आपको 5 फीसदी टैक्स देना होगा. यानी आप पहले वाले टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। इसे ऐसे समझिए. 7 लाख से ज्यादा आय हुई तो आपको 6 लाख तक 15 हजार रुपये टैक्स देना होगा. यानी आप 5 फीसदी टैक्स ब्रैकेट में आएंगे। फिर 9 लाख तक आपकी आमदनी है तो आपको 45 हजार रुपये टैक्स देने होंगे। 12 लाख तक आमदनी वाले को 90 हजार का टैक्स देना होगा. 15 लाख से ज्यादा आमदनी है तो 1.50 लाख टैक्स देना होगा। 15 लाख से ज्यादा आमदनी है तो 1.5 लाख के अलावा बाकी आय का 30% टैक्स देना होगा.
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