सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सरकारी स्कूलों में कई करोड़ के भर्ती घोटाले में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की जांच करने के लिए सीबीआई को आदेश देने वाले एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकल न्यायाधीश के 23 नवंबर के आदेश पर रोक रहेगी. हलफनामा दायर करने वाले की सीबीआई जांच सहित एकल न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा और 24 नवंबर के आदेश पर भी रोक लगा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनीष जैन की व्यक्तिगत पेशी पर भी रोक लगाई.
RSS सदस्य शांतनु सिन्हा द्वारा अमित मालवीय के खिलाफ ‘बंगाली’ में एक फेसबुक पोस्ट किया…
गुयाना से भारत लौटने के बाद पीएम मोदी सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट…
महिलाओं के खिलाफ घिनौने कृत्य अनंत काल से होते आ रहे हैं और ये आज…
पीठ चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार कर रहा है,…
देश के विभिन्न राज्यों में तैयार किए गए गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं…
एक बेघर व्यक्ति को मारने के बदले में भीड़ ने तय किया कि हाथिनी मैरी…