दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को आज सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल से रिहा किया गया. कड़कड़डुमा कोर्ट ने उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दी. कोर्ट ने कहा है कि वह मीडिया से बात नहीं कर सकता है और न ही किसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे. कोर्ट ने उमर खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक कि अंतरिम ज़मानत मिली है. कोर्ट ने उमर खालिद को 30 दिसंबर को सरेंडर करने का निर्देश दिया।
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