इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाले मामले को सूचीबद्ध करेगा, जो राजनीतिक दलों को बेनामी फंडिंग की अनुमति देता है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह टिप्पणी वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप चौधरी द्वारा चुनावी बांड योजना से संबंधित एक हालिया अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक नई याचिका का उल्लेख करने के बाद दी. याचिका में कहा गया है कि नई अधिसूचना ने विधायिका वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के आम चुनावों के वर्ष में चुनावी बांड की बिक्री के लिए 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि प्रदान करने के लिए योजना में संशोधन किया.
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