Bihar News: बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बिहार में शुरू किए गए विशेष गहन पुनपरीक्षण (SIR) का फाइनल लिस्ट मंगलवार (30 सितंबर) को जारी कर दिया है. चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी की है, जिसके आधार पर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे. बिहार SIR का ड्राफ्ट लिस्ट अगस्त में प्रकाशित की गई थी.
फािनल लिस्ट में चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची से लगभग 68.5 लाख नाम हटा दिए हैं. मंगलवार को प्रकाशित अंतिम सूची में 7.42 करोड़ मतदाता हैं, जो कि 24 जून तक 7.89 करोड़ से 6% कम है.
चुनाव आयोग के अनुसार, मसौदा सूची के प्रकाशन के समय हटाए गए 65 लाख नामों के अलावा, 3.66 लाख और नाम हटाए गए, जबकि 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वोटर्स की अंतिम संख्या 7.42 करोड़ है.यह आंकड़ा आज दोपहर ज़िला कलेक्टरों के साथ बैठकों के दौरान राजनीतिक दलों को बता दिया गया.
बता दें कि एसआइआर शुरू होने से पहले बिहार कूल 7 करोड़ 89 लाख 69 हजार 844 वोटर्स थे. जून 2025 में शुरु SIR के ड्राफ्ट जारी होने के बाद 65.63 लाख लोगों के नाम काट दिए गए थे, जिसमें मृत और दूसरे राज्यों में बस जाने वाले जैसे लोग शामिल थें.
SIR के ड्राफ्ट जारी होने के बाद बिहार में वोटर लिस्ट में अब 7.24 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल थे, जिन्होंने SIR प्रक्रिया में भाग लिया था और अपने दस्तावेज़ जमा किए थे. अंतिम मतदाता सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट (https://voters.eci.gov.in/) पर अपलोड कर दी गई है.
बिहार एसआईआर (Special Intensive Revision) प्रक्रिया विपक्ष द्वारा गहन जांच के घेरे में है, क्योंकि 30 अगस्त को ड्राफ्ट जारी होने के बाद से इसमें 65.63 लाख ऐसे लोगों के नाम हटाए गए हैं जिनका निधन हो गया है, जो बाहर चले गए हैं, या जिनके नाम डुप्लिकेट प्रविष्टियों के रूप में सूचीबद्ध थे. बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि मतदाता सूची की फिजिकल कॉपी जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिलाधिकारियों को भेजी जाएंगी. ये सूचियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी भेजी जाएंगी.
30 अगस्त को लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग ने 3 लाख लोगों को नोटिस दिया था. इस दौरान 2.17 लाख लोगों ने नाम कटवाने का आवेदन दिया, जबकि 16.93 लाख लोगों ने फॉर्म-6 भरकर नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया. 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आए नए आवेदनों का निष्पादन अब तक नहीं हुआ है, जिसका निष्पादन SIR प्रक्रिया खत्म होने के बाद 1 अक्टूबर से होगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड भी मान्य कर दिया गया है.
-भारत एक्सप्रेस
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