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सोशल मीडिया के दौर में खबरें जितनी तेजी से फैलती हैं, उतनी ही तेजी से भ्रम भी पैदा होता है. इन दिनों फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बिहार सरकार ‘गर्लफ्रेंड’ से शादी करने पर युवाओं को ₹2.5 लाख का अनुदान दे रही है. अगर आप भी इस मैसेज को पढ़कर खुश हो रहे हैं या अपनों को भेज रहे हैं, तो रुक जाइए. यह दावा पूरी तरह सच नहीं है और काफी हद तक भ्रामक है.
वायरल मैसेज में जिस ‘अनुदान’ की बात की जा रही है, वह किसी सामान्य लव मैरिज या सिर्फ अपनी पसंद की लड़की से शादी करने पर नहीं मिलता. बिहार सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चलाती जिसमें ‘गर्लफ्रेंड’ से शादी करना पात्रता की शर्त हो.
दरअसल, यह राशि ‘अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना’ (Inter-Caste Marriage Incentive Scheme) के तहत दी जाती है. इसका उद्देश्य समाज में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत और ऊंच-नीच की कुरीतियों को खत्म करना है, न कि केवल प्रेम विवाह को बढ़ावा देना.
बिहार सरकार और केंद्र की ‘डॉ. आंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन’ के तहत उन जोड़ों को आर्थिक मदद दी जाती है जो जाति के बंधनों को तोड़ते हैं. इसकी मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं:
जाति का बंधन: विवाह करने वाले जोड़े में से एक पक्ष (दूल्हा या दुल्हन) अनुसूचित जाति (SC) से होना चाहिए और दूसरा पक्ष सवर्ण या गैर-पिछड़ी जाति से.
कानूनी मान्यता: शादी का ‘मैरिज रजिस्ट्रेशन’ होना अनिवार्य है. बिना आधिकारिक प्रमाण पत्र के आवेदन स्वीकार नहीं होता.
पहली शादी: यह दूल्हा और दुल्हन दोनों की पहली शादी होनी चाहिए. दूसरी शादी करने वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता.
उम्र सीमा: विवाह के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए.
समय सीमा: शादी के एक साल के भीतर ही इस योजना के लिए आवेदन करना होता है.
ये ₹2.5 लाख की रकम नकद (Cash) नहीं दी जाती. सुरक्षा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार इसका कुछ हिस्सा फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रूप में रखती है, जबकि बाकी रकम पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते (Joint Account) में भेजी जाती है.
अगर आप उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं, तो बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा अपने जिले के जिलाधिकारी (DM) कार्यालय में जाकर भी फॉर्म भरा जा सकता है. आवेदन के साथ आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शादी का फोटो और मैरिज सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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