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चुनाव प्रचार के दौरान Flying Kiss देना AAP विधायक को पड़ा भारी, महिला ने दर्ज कराई FIR, पढ़ें क्या है पूरा मामला

दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election) के बीच आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के विधायक दिनेश मोहनिया ((AAP MLA Dinesh Mohaniya) के खिलाफ महिला से छेड़छाड़ की FIR दर्ज की गई है. आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान विधायक ने महिला को Flying Kiss दे रहे हैं. पुलिस ने घटना के वीडियो के आधार पर शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच जारी है. हालांकि, अभी तक विधायक की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

दरअसल, आज 5 फरवरी को दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही संगम विहार विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ मामला दर्ज हुआ. आपको बता दें संगम विहार दक्षिण दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आता है और मोहनिया यहां से AAP के टिकट पर तीन बार विधायक रह चुके हैं. इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, जबकि बीजेपी ने चंदन कुमार चौधरी और कांग्रेस ने हर्ष चौधरी को मैदान में उतारा है.

पहली भी महिला के साथ बदसलूकी का मामला दर्ज

यह पहली बार नहीं है जब दिनेश मोहनिया पर ऐसा आरोप लगा हो. 23 जून 2016 को भी उन पर महिलाओं के एक समूह के साथ दुर्व्यवहार का मामला दर्ज हुआ था. आरोप था कि महिलाएं पानी की समस्या को लेकर शिकायत करने आई थीं, लेकिन विधायक ने उनसे बदसलूकी की.

रिपोर्ट्स के अनुसार, दिनेश मोहनिया का विवादों से पुराना नाता रहा है. पिछले साल, उनके खिलाफ अपने चुनावी क्षेत्र में सड़क किनारे फल बेचने वाले को कथित रूप से गाली देने का मामला दर्ज किया गया था. हालांकि, अपने बचाव में मोहनिया ने सफाई दी थी कि उन्होंने फल विक्रेता को केवल इसलिए वहां से हटने को कहा था, क्योंकि उसने अपनी दुकान एक बंद सीवर के सामने लगा रखी थी, जिससे दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को काम करने में दिक्कत हो रही थी. मोहनिया ने आगे दावा किया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले उनके खिलाफ ऐसी और भी शिकायतें आ सकती हैं.

केस हुए दर्ज

केस दर्ज होने के बाद विधायक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354बी (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 354सी (चुपके से देखना) के तहत गिरफ्तार किया गया था. हालांकि 2020 में विधायक दिनेश मोहनिया को इस मामले में बरी कर दिया गया था.

ये भी पढ़ें: Delhi Assembly Elections 2025: सुबह 9 बजे तक 8.10% मतदान, मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा वोटिंग

-भारत एक्सप्रेस 

निहारिका गुप्ता

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