आजम खान व अब्दुल्ला आजम (फाइल फोटो)
Rampur: आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब 15 साल पुराने एक मामले में मुरादाबाद की एक अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया है. कोर्ट द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है.
अब्दुल्ला आजम खान समाजवादी पार्टी (सपा) से रामपुर जिले के स्वार क्षेत्र से विधानसभा सदस्य हैं. वहीं अयोग्य ठहराए जाने के बाद अब उनका नाम रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से भी काट दिया गया है. मिली जानकारी के अनुसार रामपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक आकाश सक्सेना ने इस संबंध में एक आवेदन दिया था, जिसमें यह मांग की गई थी कि अब्दुल्ला आजम खान का नाम मतदाता सूची से काट दिया जाए.
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत समाप्त किया गया नाम
भाजपा विधायकआकाश सक्सेना द्वारा प्रस्तुत आवेदन में इस बात का जिक्र किया गया है कि अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत समाप्त हो गई है. इस कारण उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जाए.
मुरादाबाद अदालत से मिली 2 साल की सजा
राज्य विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद की एक अदालत द्वारा 15 साल पुराने एक मामले में दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. अब्दुल्ला की सीट 13 फरवरी से खाली घोषित की गई है. इससे पहले भी उनकी सीट जा चुकी है. यह दूसरी बार है जब विधानसभा की सदस्यता से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है.
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इससे पहले 2020 में अयोग्य घोषित किया गया था
साल 2020 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए उनके चुनाव को रद्द करने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था. अब्दुल्ला आजम रामपुर जिले की स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे.
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