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Abdullah Azam

Abdullah Azam: उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर कोर्ट ने दो पासपोर्ट और पैनकार्ड मामले में 7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उनपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

रामपुर की अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्ला आजम को राहत देते हुए सेंशन कोर्ट को छह महीने में मामले का निपटारा करने का आदेश दिया. यह मामला 2008 में सड़क जाम और पुलिस विवाद से जुड़ा हुआ है.

Azam Khan: 18 अक्टूबर को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने फर्जी जन्न प्रमाण पत्र मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई थी, तभी से ये तीनों नेता अलग-अलग जेलों में बंद हैं.

Azam Khan Case: आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की जेल से बाहर निकला गया है और उनको कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, दोनों को अलग-अलग जेलों में रखा जा सकता है.

इससे पहले 2019 में दोनों को नफरत भरे भाषण मामले में रामपुर की एक अदालत ने दोषी ठहराया था. इसके अलावा आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला जमीन कब्जाने के मामले में फंसे हुए हैं.

रामपुर की एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में आजम खान के साथ ही तीनों अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमे का ट्रायल चल रहा है.

Abdullah Azam: खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में अपील दायर की, जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था.

UP Bypolls 2023: 13 फरवरी को मुरादाबाद की अदालत ने अब्दुल्ला को सरकारी कार्य में बाधा डालने और जाम लगाने के आरोप में दो साल की सजा सुना दी थी.

तत्कालीन जिलाधिकारी रामपुर आंजनेय सिंह की रिपोर्ट के आधार पर अब्दुल्ला आज़म की सदस्यता समाप्त हो गई थी.