UP Advocate Protection Act: हापुड़ लाठीचार्ज मामले में पूरे प्रदेश में वकीलों द्वारा की गई हड़ताल और प्रदर्शन के बाद योगी सरकार ने वकीलों के लिए बड़ा फैसला किया है और लम्बे समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट (Advocate Protection Act) की मांग कर रहे वकीलो के हित में इस एक्ट को लेकर विचार करने के बाद तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. खबर सामने आ रही है कि, इस समिति में यूपी बार काउंसिल (UP Bar Council) के अध्यक्ष की ओर से नामित सदस्य शामिल होंगे. यह समिति एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के अलग-अलग पहलुओं पर विचार-विमर्श करेगी और फिर अपनी संस्तुति राज्य विधि आयोग के सामने आवश्यकता और उचित कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करेगी.
लखनऊ बार एसोसिएशन के महासचिव कुलदीप नारायण मिश्रा ने मीडिया को जानकारी दी कि, मंगलवार को एसोसिएशन की आम सभा की बैठक हुई, जिसमें वकीलों ने 21 सितंबर तक न्यायिक कार्य से विरत रहने और उसी दिन अपनी भविष्य की रणनीति तय करने का फैसला किया है. दूसरी ओर दीवानी अदालत अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनोज पांडे ने मीडिया को जानकारी दी कि, हापुड़ में वकीलों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज मामले में मंगलवार को भी लखनऊ के साथ ही गाजियाबाद, गोरखपुर और हापुड़ सहित कई जगहों पर वकीलों ने हड़ताल जारी रखी. हालांकि मनोज पांडे ने गोरखपुर में बुधवार से वकीलों के काम करने शुरू करने की बात कही. बता दें कि प्रदेश भर में 30 अगस्त से वकीलों की हड़ताल जारी है. बता दें कि 14 सितम्बर को यूपी बार काउंसिल की ओर से लखनऊ में मुख्य सचिव से बातचीत की गई थी और इसी के बाद प्रदेश भर में जारी हड़ताल को वापस लिए जाने का फैसला किया गया था. बावजूद इसके प्रदेश के तमाम हिस्सों में अभी भी हड़ताल और प्रदर्शन जारी है. गाजियाबाद के वकील भी सोमवार से हड़ताल में शामिल हुए हैं.
मनोज पांडे ने बताया कि वकीलों ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की अपनी मांग को जारी रखने का भी फैसला लिया है. इस अधिनियम की मांग को लेकर वकील हर शनिवार को विरोध प्रदर्शन करेंगे. बता दें कि 29 अगस्त को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक महिला वकील और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी थी. इसी के विरोध में 30 अगस्त से प्रदेश भर में अधिवक्ताओं का हड़ताल और प्रदर्शन जारी है.
-भारत एक्सप्रेस
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