आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नही ले रहा है। आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के आरोपों को झूठा करार दिया है। जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल को बदल दिया है। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 506 और 509 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। मालीवाल द्वारा लगाए गए आरोप के बाद दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दर्ज कराया है।
विभव कुमार पर क्या होगी कार्रवाई?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि विभव कुमार पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अब विभव कुमार के पास अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने का विकल्प खत्म हो गया है। दिल्ली हाइकोर्ट के वकील अमित कुमार की माने तो अगर विभव कुमार को लगता है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप निराधार या तुच्छ है, तो वह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने खिलाफ एफआईआर को रद्द करने के लिए भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते है। यदि अदालत आश्वस्त हो जाए कि इसे दायर करने का कोई आधार नहीं है तो अदालत एफआईआर को रद्द कर सकती है। आईपीसी की धारा 354 में न्यूनतम सजा एक साल और अधिकतम सजा पांच साल व जुर्माना हो सकता है। शेष धाराओं में एक से दो साल तक की सजा का प्रावधान है।
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मेडिकल जांच में देरी का फायदा आरोपी को
अमित कुमार की माने तो मेडिकल जांच देर से होने का फायदा आरोपी को मिलता है। विभव कुमार की शिकायत पर पुलिस अगर कदम बढ़ाएगी तो जाहिर है कि दोनों पक्षों के आरोपों की पुष्टि जांच में होने के बाद ही कोई नतीजा सामने आएगा। वही विभव कुमार ने भी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई है। विभव कुमार ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि स्वाति मालीवाल केजरीवाल पर दबाव बनाने के लिए उन पर झूठे आरोप लगा रही है। अपनी शिकायत में विभव ने यह भी कहा है कि स्वाति के झूठे आरोप गलतफहमी फैला रहे है। इस वजह से वह घटना की सच्चाई सबके सामने रख रहे है। विभव कुमार के इस शिकायत के बाद स्वाति मालीवाल के द्वारा लगाए गए आरोपी कमजोर हो जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के बयान जारी कर मालीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों को साजिश और झूठा करार दिया है।
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