देश

Amitabh Bachchan: बिना अनुमति अमिताभ के नाम, आवाज और इमेज का न किया जाए इस्तेमाल- दिल्ली HC का आदेश

Delhi HC on Amitabh Bachchan: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दाखिल की है. याचिका में उन्होंने कहा है कि कई कंपनियां बिना उनकी इजाजत उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल कर रही हैं और ये काफी समय से हो रहा है. हाईकोर्ट ने आज इस मामले की सुनावई करते हुए कहा कि अब बिना अनुमति अमिताभ के नाम, आवाज और इमेज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. साथ ही कोर्ट ने सार्वजनिक तौर पर उपल्बध अमिताभ का नाम, फोटो और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को भी निर्देश दिया है. दरअसल, अमिताभ बच्चन अपने पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स को अपने हक में चाहते हैं.

अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की ओर से देश के जाने-माने वकील हरीश साल्वे (Harish Salve) ने याचिका पेश किया. उन्होंने जस्टिस नवीन चावला (Justice Navin Chawla) से कहा कि मेरे क्लाइंट के पर्सनैलिटी राइट्स खराब किए जा रहे हैं. वो चाहते हैं कि उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल किसी भी ऐड में न हो. जिससे उनकी छवि खराब हो.

अभिनेता परेशान हैं- कोर्ट

जस्टिस नवीन चावला (Justice Navin Chawla) ने कहा कि वादी एक फेमस पर्सनालिटी है और अलग-अलग विज्ञापनों में भी उन्हें दिखाया गया है. कोर्ट ने माना कि अभिनेता उन लोगों से परेशान हैं, जो उनकी अनुमति के बिना अपना सामान और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए इनके सेलिब्रिटी स्टेस का इस्तेमाल कर रही हैं.

टी-शर्ट पर लगा देते है चेहरा

अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे (Harish Salve) ने कोर्ट में तर्क दिया कि जो कुछ चल रहा है मैं बस उसका आभास दे रहा हूं. कोई टी-शर्ट बना रहा है और उस पर उनका चेहरा लगा दे रहा है. कोई अपना पोस्टर बेच रहा है तो किसी ने amitabhbachchan.com नाम से डोमेन रजिस्टर किया है. इसलिए हम यहां आए हैं.

ये भी पढ़ें: MP Politics: टंट्या मामा को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया, RSS ने उनकी मदद की- राहुल गांधी ने लगाए आरोप तो विजयवर्गीय बोले- ये ‘पप्पू’ यूंही नहीं हैं

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने माना है कि याचिका शुरूआती तौर पर याचिकाकर्ता के पक्ष में बनता है. अदालत ने भी कहा कि अगर आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो अमिताभ को अपूरणीय क्षति होने की संभावनाएं है.

Bharat Express Desk

Recent Posts

रांची में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का संवाद कार्यक्रम: शिक्षा, सामाजिक समरसता और विकसित भारत पर ज़ोर

प्रो. (डॉ.) शाहिद अख़्तर ने कहा— “शिक्षा से सशक्तिकरण, संवाद से एकता और समरसता से…

5 hours ago

यूपी में बीजेपी का बड़ा संगठनात्मक फेरबदल: एससी मोर्चा के 95 जिला अध्यक्ष घोषित

उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने संगठनात्मक मजबूती के लिए एससी मोर्चा के 95 जिला अध्यक्षों…

7 hours ago

श्री विजयपुरम में नवरात्रि की धूम: उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा पहले ‘डांडिया महोत्सव’ में हुए शामिल, माता दुर्गा के सामने टेका मत्था

अंडमान-निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम के ITF मैदान में प्रथम डांडिया महोत्सव आयोजित हुआ. उपराज्यपाल…

7 hours ago

अंडमान-निकोबार में राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने किया इंडियन ऑयल के बार्ज ‘MT IRIS’ का लोकार्पण

अंडमान-निकोबार के श्री विजयपुरम में उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने इंडियन ऑयल के नए बार्ज…

8 hours ago

सऊदी अरब के रियाद एयरपोर्ट पर भीषण हमला, 12 की मौत और 300 से ज्‍यादा घायल; 11 भारतीय भी चपेट में आए

Riyadh Airport Attack: सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद एयरपोर्ट पर भीषण हमला हुआ.…

8 hours ago