उत्तरप्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान (AIMIM) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की कार हमला हो गया था. इस हमले में ओवैसी की जान बाल-बाल बची थी. बता दें कि उन पर गोली चलाने वाले आरोपियों की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. ओवैसी पर गोली चलाने वाले आरोपियों को जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. कोर्ट ने आरोपी को आज से एक हफ्ते के अंदर जेल अथॉरिटी के सामने खुद को सरेंडर करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत पर फिर से नए सिरे से फैसला करने के लिए कहा है. इसके लिए इलाहाबाद कोर्ट को शीर्ष अदालत ने चार हफ्ते का समय दिया है. बता दें कि इससे पहले आरोपी ने सुनवाई इलाहाबाद कोर्ट में हुई थी.
बता दें कि यूपी में चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी यूपी के सभाओं को संबोधित करके वापस दिल्ली लौट रहे थे. तभी टोल प्लाजा के पास उनकी कार पर हमलावरों ने फायरिंग कर दी थी. उन पर ये हमला 3 फरवरी को हुआ था. इस घटना में कथित हमला करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था. जिसमें शर्मा, गुर्जर और आलिम को गिरफ्तार किया गया था. शीर्ष अदालत ने सितंबर में तीसरे आरोपी आलिम को दी गई जमानत की चुनौती को खारिज कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी याचिका में ओवैसी ने आरोपियों को दी गई जमानत को चुनौती देते हुए कहा कि ये पूर्वाग्रह और घृणा से संबंधित अपराधों की अनुपातहीन मात्रा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके कारण हत्या के प्रयास की घटना हुई और लक्ष्य एक ज्ञात सांसद था.
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