Lakhimpur Kheri Case: यूपी के लखीमपुर खारी जिले के तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू जेल से रिहा हो गया है. उसे लखीमपुर जिला जेल के दूसरे गेट से बाहर निकाला गया. उसे सर्वोच्च अदालत ने 8 हफ्तों के लिए सशर्त जमानत दी है. इसके बाद शुक्रवार को उसकी रिहाई हुई है.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Case) मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि आशीष मिश्रा सिर्फ निचली अदालत की कार्यवाही में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश जाएं, अन्यथा किसी अन्य मामलों में राज्य में प्रवेश न करें.
पीठ ने आशीष मिश्रा को रिहाई के एक सप्ताह के भीतर राज्य (यूपी) छोड़ने का निर्देश दिया और उन्हें एनसीटी-दिल्ली में भी नहीं रहने के लिए कहा. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अभियुक्त या परिवार द्वारा गवाहों को किसी भी तरह की धमकी देने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी और आशीष मिश्रा को अपने ठिकाने के बारे में अदालत को सूचित करना होगा. पीठ ने सुनवाई की अगली तिथि 14 मार्च निर्धारित की है.
लखीमपुर जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में तीन अक्टूबर 2021 को हिंसा (Lakhimpur Kheri Case) हुई थी. आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के इशारे पर थार जीप से प्रदर्शनकारी किसानों को कुचल दिया गया था. घटना में चार किसान की मौत हो गई थी. हिंसा भड़कने के बाद कुल 8 लोगों की जान गई थी.
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