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हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार, रामपुर कोर्ट ने 1 हजार रुपये जुर्माने के साथ सुनाई दो साल की सजा

Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को दो साल की सजा सुनाई गई है. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें यह सजा हेट स्पीच मामले में दोषी सिद्ध करते हुए सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आजम खान पर 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सपा नेता आजम खान पर साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच देने का आरोप लगा था. उन्होंने यह भाषण शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में दिया था. आजम खान पर आरोप लगा था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, चुनाव आयोग और तत्कालीन रामपुर के जिला चुनाव अधिकारी को निशाने पर लेते हुए भड़काऊ भाषण दिया था. इस हेट स्पीच मामले में आजम खान के खिलाफ 8 अप्रैल को केस दर्ज किया गया था.

वहीं, सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया. उन्होंने कहा,”क्यों परेशान हो, सजा हो गई, क्या परेशानी है. ”

आजम खान पर पहले भी लग चुके हैं हेट स्पीच के आरोप, चली गई थी विधायकी

आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान पर इससे पहले भी हेट स्पीच देने के आरोप लग चुके हैं. जानकारी के अनुसार, आजम खान पर ये आरोप भी साल 2019 में दिए गए एक भाषण को लेकर लगे थे. अप्रैल 2019 में सपा नेता ने मिलक थाना क्षेत्र के खत नगरिया गांव में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था. इस मामले में केस दर्ज कराया गया था. कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को दोषी करार दिया था.

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आजम खान को आईपीसी की धारा और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दोषी करार किया गया था. इस मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई थी और आजम खान की विधायकी चली गई थी. हालांकि, आजम खान ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में इसी साल मई में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अमितवीर सिंह ने रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था.

-भारत एक्सप्रेस

Amit Dubey

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