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के कविता को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

दिल्ली शराब नीति कथित घोटाला मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली हाइकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कविता की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाइकोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद 28 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह फैसला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट ने दिया है। कविता ने सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत की मांग की थी।

जमानत याचिका खारिज करने के दौरान कोर्ट ने कही ये बात

मामले की सुनवाई के दौरान कविता की ओर से पेश वकील ने कहा था कि केंद्र सरकार के सदस्यों और सीबीआई-ईडी की मिली भगत से उनके खिलाफ साजिश रची गई है। कविता ने निचली अदालत द्वारा 6 मई को उनकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश के खिलाफ अपील की थी। कोर्ट ने कविता की ओर से दायर जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है। कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दावा किया था कि ईडी और सीबीआई की जांच एकतरफा थी। उनके साथ पक्षपात हुआ है। कविता के वकील ने यह भी कहा था कि ईडी द्वारा कविता को गिरफ्तार किया गया था। वही जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने वादा किया था कि वह उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नही करेंगे।

कविता के वकीलों ने कही ये बात

कविता के वकीलों के आरोपों को ईडी के वकील ने गलत बताया है। ईडी ने कहा था को कविता दिल्ली शराब नीति घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय की लाभार्थी थी। कविता के वकील ने कहा था कि शराब नीति घाटाले में 50 आरोपियों में से वह अकेली महिला है और अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें जमानत देने पर विचार किया जाए। सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने कविता के जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने घोटाले के पीछे साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीआरएस में सक्रिय नेता और तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य होने के नाते वह कमजोर महिलाओं के साथ समानता की मांग नही कर सकती है। उनके रसूखों और पद स्थिति के चलते जमानत पर बाहर रहते हुए उनमें सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता है।

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एजेंसी ने तर्क दिया कि तेलंगाना की विधायक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति है। उनपर गंभीर आर्थिक अपराध करने के आरोप है। यह घोटाला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार एवं मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। हालांकि इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। ईडी ने कविता को 15 मार्च को बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था।

गोपाल कृष्ण

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