DK ShivKumar Money Laundering Case: कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. मंगलवार (5 मार्च) को 2018 में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला रद्द कर दिया. शीर्ष अदालत में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने ये फैसला दिया.
उन्होंने कहा कि डीके शिवकुमार के विरुद्ध पीएमएलए के तहत शुरू की गई कार्यवाही नियम और कानून के तहत नहीं हुई है, इसलिए इस मामले को रद्द किया जाता है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में दिल्ली में शिवकुमार के फ्लैट्स से मिली बेहिसाब नकदी से संबंधित मामला रद्द कर दिया गया.
कोर्ट ने ये भी माना कि धन शोधन मामले की जांच कर रही एजेंसी संपत्ति के स्रोत की कड़ियों को जोड़ने में सफल नहीं हुई. बता दें कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने उन्हें समन भेजा था. जिसे रद्द कराने के लिए डीके शिवकुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने करीब 7 साल पहले 2017 में शिवकुमार के कई परिसरों में छापेमारी की थी. आयकर विभाग की इस कार्रवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी थी. ईडी की जांच के आधार पर सीबीआई ने कर्नाटक सरकार से कांग्रेस नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी मांगी थी. तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 25 सितंबर 2019 को मंजूरी दे दी थी. हफ्ते भर बाद ही तीन अक्टूबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके बाद शिवकुमार ने प्राथमिकी को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी.
-भारत एक्सप्रेस
भोपाल के मिंडोरा इलाके में एक लावारिस कार में बड़ी मात्रा में नकद और कीमती…
Chaudhary Charan Singh Birth Anniversary: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की…
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट…
पीएम मोदी ने आगे कहा कि भाषा एक समय हाशिए पर रहने वाले समुदायों के…
इस मामले में लालू प्रसाद यादव सहित उनके परिवार के पांच सदस्य आरोपी है. इसमें…
राजयोगी ब्रह्माकुमार ओमप्रकाश 'भाईजी' ब्रह्माकुमारीज संस्था के मीडिया प्रभाग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं इंदौर…