Mukhtar Ansari: बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. उनको गाजीपुर (Ghazipur) से MP-MLA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मुख्तार को हत्या के प्रयास के मामले में दोषमुक्त करार दिया गया है. इस मामले में बीते छह मई को मुख्तार की ओर से मौखिक बहस की गई थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला के लिए 17 मई की तिथि तय की थी. बुधवार को फैसला सुनाते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को हत्या के प्रयास की साजिश के मामले में दोषमुक्त करार दिया है.
बता दें कि साल 2009 में गाजीपुर के मुहम्मदाबाद कोतवाली में बाहुबली पर यह मामला दर्ज हुआ था. इसी मामले में उनको राहत मिली है, लेकिन इसके बाद भी उनका अभी जेल से निकलना संभव नहीं होगा.
एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत में मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में बहस पूरी कर ली गई थी. इसके बाद 17 मई को फैसले के लिए तारीख तय कर दी गई थी. तो वहीं एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में भी सुनवाई को पूरी कर ली है. इस मामले में मुख्तार अंसारी की ओर से अपना पक्ष रखा गया था. फिलहाल इस मामले में 20 मई की तारीख निर्धारित की गई है. मालूम हो कि मुहम्मदाबाद के मीर हसन के हत्या के प्रयास में कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है. इसके बाद से मुख्तार को बड़ी राहत मिली है.
बता दें कि मीर हसन नाम के शख्स ने मुहम्मदाबाद थाने में सोनू यादव के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था. इस केस की जांच के दौरान पुलिस ने मुख्तार पर धारा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था. इसी मामले में मुख्तार पर हत्या की कोशिश करने व साजिश रचने का आरोप था. इस केस में लंबी बहस चली और दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने तर्क कोर्ट के सामने रखे गए थे. इसी के बाद कोर्ट ने मुख्तार को इस केस में बरी कर दिया है. हालांकि सोनू यादव को इस मामले में पहले ही बरी किया जा चुका है.
पुलिस सूत्रों की मानें तो हत्या की कोशिश मामले में बरी होने के बाद भी मुख्तार अंसारी का जेल से बाहर आना संभव नहीं है. मुख्तार पर गैंगस्टर के एक और मामले में भी एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है. ये केस करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह की 2009 में हुई हत्या से जुड़ा हुआ है.
-भारत एक्सप्रेस
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