देश

Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत, हत्या के प्रयास के मामले में हुए बरी, गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

Mukhtar Ansari: बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. उनको गाजीपुर (Ghazipur) से MP-MLA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मुख्तार को हत्या के प्रयास के मामले में दोषमुक्त करार दिया गया है. इस मामले में बीते छह मई को मुख्तार की ओर से मौखिक बहस की गई थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला के लिए 17 मई की तिथि तय की थी. बुधवार को फैसला सुनाते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को हत्या के प्रयास की साजिश के मामले में दोषमुक्त करार दिया है.

बता दें कि साल 2009 में गाजीपुर के मुहम्मदाबाद कोतवाली में बाहुबली पर यह मामला दर्ज हुआ था. इसी मामले में उनको राहत मिली है, लेकिन इसके बाद भी उनका अभी जेल से निकलना संभव नहीं होगा.

ये भी पढ़ें- Gorakhpur: पूर्वांचल के कद्दावर नेता पंडित हरिशंकर तिवारी को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ी सैकड़ों की भीड़, पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर तिवारी ने भी दी श्रद्धांजलि

एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत में मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में बहस पूरी कर ली गई थी. इसके बाद 17 मई को फैसले के लिए तारीख तय कर दी गई थी. तो वहीं एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में भी सुनवाई को पूरी कर ली है. इस मामले में मुख्तार अंसारी की ओर से अपना पक्ष रखा गया था. फिलहाल इस मामले में 20 मई की तारीख निर्धारित की गई है. मालूम हो कि मुहम्मदाबाद के मीर हसन के हत्या के प्रयास में कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है. इसके बाद से मुख्तार को बड़ी राहत मिली है.

जानें क्या था मामला

बता दें कि मीर हसन नाम के शख्स ने मुहम्मदाबाद थाने में सोनू यादव के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था. इस केस की जांच के दौरान पुलिस ने मुख्तार पर धारा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था. इसी मामले में मुख्तार पर हत्या की कोशिश करने व साजिश रचने का आरोप था. इस केस में लंबी बहस चली और दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने तर्क कोर्ट के सामने रखे गए थे. इसी के बाद कोर्ट ने मुख्तार को इस केस में बरी कर दिया है. हालांकि सोनू यादव को इस मामले में पहले ही बरी किया जा चुका है.

जानें क्या अब मुख्तार अंसारी आ सकेंगे जेल से बाहर

पुलिस सूत्रों की मानें तो हत्या की कोशिश मामले में बरी होने के बाद भी मुख्तार अंसारी का जेल से बाहर आना संभव नहीं है. मुख्तार पर गैंगस्टर के एक और मामले में भी एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है. ये केस करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह की 2009 में हुई हत्या से जुड़ा हुआ है.

-भारत एक्सप्रेस

Archana Sharma

Recent Posts

हजरत बिलाल की नो-बॉल ने रचा नया इतिहास, मोहम्मद आमिर का कांड भी पड़ गया छोटा!

अबू धाबी T10 लीग में हजरत बिलाल ने इतनी बड़ी नो बॉल डाली कि इसे…

3 mins ago

BJP ने Kailash Gehlot को दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए समन्वय समिति का सदस्य नियुक्त किया

कैलाश गहलोत ने बीते 17 नवंबर को दिल्ली के परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी…

5 mins ago

Maharashtra Election Result: संजय राउत का बड़ा बयान, बोले- ‘चुनाव के नतीजों में कुछ तो गड़बड़ है’

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान शिवसेना-यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया…

8 mins ago

Maharashtra Election 2024: वंचित बहुजन अघाड़ी ने बताया कि परिणाम आने के बाद वह किसे समर्थन देगी

महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक चरण में बीते 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी.…

41 mins ago

Pollution: फिर खराब हुई दिल्‍ली की हवा, ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचा AQI

Air Pollution In Delhi: दिल्ली के नौ इलाकों में एक्यूआई का स्तर 300 से ऊपर…

1 hour ago

1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को मिले Job Letter, कहा- सुरक्षित नजर आ रहा हमारे बच्चों का भविष्य

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (LG VK Saxena) ने कुछ दिन पहले तिलक विहार इलाके…

1 hour ago