Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत, हत्या के प्रयास के मामले में हुए बरी, गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

Ghazipur: साल 2009 में गाजीपुर के मुहम्मदाबाद कोतवाली में बाहुबली पर यह मामला दर्ज हुआ था. इसी मामले में उनको राहत मिली है, लेकिन इसके बाद भी उनका अभी जेल से निकलना संभव नहीं होगा.

Mukhtar Ansari

मुख्तार अंसारी -फोटो-सोशल मीडिया

Mukhtar Ansari: बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. उनको गाजीपुर (Ghazipur) से MP-MLA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मुख्तार को हत्या के प्रयास के मामले में दोषमुक्त करार दिया गया है. इस मामले में बीते छह मई को मुख्तार की ओर से मौखिक बहस की गई थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला के लिए 17 मई की तिथि तय की थी. बुधवार को फैसला सुनाते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को हत्या के प्रयास की साजिश के मामले में दोषमुक्त करार दिया है.

बता दें कि साल 2009 में गाजीपुर के मुहम्मदाबाद कोतवाली में बाहुबली पर यह मामला दर्ज हुआ था. इसी मामले में उनको राहत मिली है, लेकिन इसके बाद भी उनका अभी जेल से निकलना संभव नहीं होगा.

ये भी पढ़ें- Gorakhpur: पूर्वांचल के कद्दावर नेता पंडित हरिशंकर तिवारी को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ी सैकड़ों की भीड़, पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर तिवारी ने भी दी श्रद्धांजलि

एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत में मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में बहस पूरी कर ली गई थी. इसके बाद 17 मई को फैसले के लिए तारीख तय कर दी गई थी. तो वहीं एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में भी सुनवाई को पूरी कर ली है. इस मामले में मुख्तार अंसारी की ओर से अपना पक्ष रखा गया था. फिलहाल इस मामले में 20 मई की तारीख निर्धारित की गई है. मालूम हो कि मुहम्मदाबाद के मीर हसन के हत्या के प्रयास में कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है. इसके बाद से मुख्तार को बड़ी राहत मिली है.

जानें क्या था मामला

बता दें कि मीर हसन नाम के शख्स ने मुहम्मदाबाद थाने में सोनू यादव के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था. इस केस की जांच के दौरान पुलिस ने मुख्तार पर धारा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था. इसी मामले में मुख्तार पर हत्या की कोशिश करने व साजिश रचने का आरोप था. इस केस में लंबी बहस चली और दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने तर्क कोर्ट के सामने रखे गए थे. इसी के बाद कोर्ट ने मुख्तार को इस केस में बरी कर दिया है. हालांकि सोनू यादव को इस मामले में पहले ही बरी किया जा चुका है.

जानें क्या अब मुख्तार अंसारी आ सकेंगे जेल से बाहर

पुलिस सूत्रों की मानें तो हत्या की कोशिश मामले में बरी होने के बाद भी मुख्तार अंसारी का जेल से बाहर आना संभव नहीं है. मुख्तार पर गैंगस्टर के एक और मामले में भी एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है. ये केस करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह की 2009 में हुई हत्या से जुड़ा हुआ है.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital