देशभर के टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दूसरी तिमाही के लिए फॉर्म 26क्यू में तिमाही TDS की समय सीमा को बढ़ा दिया है. पहले वित्त वर्ष 2022-23 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए फॉर्म 26क्यू डिपॉजिट करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी. लेकिन अब इसे एक महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया है.
सीबीडीटी ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा कि फॉर्म 26क्यू में कर कटौती का विवरण देने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए दूसरी तिमाही का ब्यौरा जमा करने की समय सीमा को बढ़ाया गया है.
फॉर्म 26क्यू का इस्तेमाल वेतन से इतर भुगतान पर TDS के तिमाही रिटर्न का विवरण देने के लिए किया जाता है. इस फॉर्म में एक तिमाही के दौरान कुल भुगतान की गई राशि और उस पर की गई कर कटौती का ब्योरा शामिल किया जाता है.
वित्त वर्ष 2022-23 की जुलाई- सितंबर तिमाही के लिए यह फॉर्म जमा करने की समयसीमा 31 अक्टूबर तक थी, लेकिन अब इसे एक महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है.
बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने पिछले महीने जानकारी दी थी कि वन टाइम लोन सेटलमेंट के तहत लोन की माफी दी जाती है, तो उस पर किसी तरह का टीडीएस नहीं लगाया जाएगा. इस बार के बजट में लोन माफी पर TDS का प्रावधान किया गया था.
टैक्स विभाग ने बताया कि लोन माफी योजना में अगर एक बार लोन सेटलमेंट किया जाता है, तो बैंकों को कोई टीडीएस नहीं देना पड़ेगा. लोन स्कीम, बोनस और राइट्स शेयर इश्यू में भी यही नियम लागू किया जाएगा.
-भारत एक्सप्रेस
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