केंद्र सरकार ने इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी से संबंधित नियम-कायदों में बड़ा बदलाव किया है. इस बदलाव का असर ये होगा कि सोशल प्लेटफॉर्म्स में ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को भारत के संविधान के प्रावधानों और देश की संप्रभुता के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी हो जाएगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट और अन्य मामलों के बारे में शिकायतों के लिए एक अपीलीय पैनल गठित किया जाएगा, जो सोशल मीडिया यूजर्स की समस्याओं को हल करेगा.
इस बदलाव के बाद मेटा और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियां सामग्री मॉडरेशन निर्णयों की समीक्षा करने में सक्षम होंगी. शुक्रवार को जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 महीने के भीतर ‘शिकायत अपीलीय समितियां’ गठित की जाएंगी.
इस बारे में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके बताया कि ‘उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना, प्राइवेसी पॉलिसी और इंटरमीडिएटरी के लिए यूजर्स एग्रीमेंट को आठ भारतीय भाषाओं में मुहैया कराया जाएगा.
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