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संसद की सुरक्षा में चूक का मामला: कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए पुलिस को दिया 30 दिन का और समय

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को संसद की सुरक्षा में चूक के मामले की जांच पूरी करने के लिए आज बृहस्पतिवार को अतिरिक्त समय दे दिया. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने पुलिस को अपनी जांच पूरी करने के लिए एक और महीने का समय दिया और 25 मई तक आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया. आवेदन में दावा किया गया था कि कुछ गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है और कुछ रिपोर्ट आने का इंतजार है. यह भी दावा किया गया कि मामले में डिजिटल डेटा बड़ी मात्रा में है.

पुलिस ने मांगा था 45 दिन का वक्त

पुलिस ने न्यायाधीश से जांच पूरी करने के लिए 45 दिन का वक्त मांगा था. संसद की सुरक्षा में 13 दिसंबर 2023 को बड़ी चूक हुई थी जब सागर शर्मा और मनोरंजन डी नामक व्यक्ति शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूद गए थे और पीले रंग का धुआं फैला दिया था. उन्होंने नारेबाजी भी की थी लेकिन सांसदों ने उन्हें काबू कर लिया था. उसी वक्त, संसद भवन परिसर के बाहर अमोल शिंदे और नीलम आजाद ने रंगीन गैस फैलाई और ‘तानाशाही नहीं चलेगी’ के नारे लगाए. यह घटना संसद पर 2001 को हुए आतंकी हमले की बरसी के दिन हुई थी.

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Rohit Rai

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