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दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े CBI केस में चार्ज फ्रेम करने पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने आरोपी की याचिका पर CBI से मांगा जवाब

दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े CBI केस में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी अरुण पिल्लई की याचिका पर CBI से जवाब मांगा.

CBI

CBI (फोटो फाइल)

दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े CBI केस में चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी अरुण पिल्लई की याचिका पर CBI से जवाब मांगा. वहीं आरोपियों की तरफ से वकील ने कहा कि जब तक जांच चल रही ही तब तक चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू न कि जाए.

बता दें कि कोर्ट में चार्ज फ्रेम को लेकर कल भी एक सुनवाई होनी थी, लेकिन दिल्ली की पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया के वकील के रवैये पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. बाद में वकील ने कोर्ट से माफी मांग ली. कोर्ट में जब मामले की सुनवाई खत्म हो गई, उसके बाद मनीष सिसोदिया के वकील और उनकी पार्टी के दूसरे लोग कोर्ट से वॉकआउट कर गए. इस बात से जज नाराज हो गए, उन्होंने गुस्से में कहा कि हमने तो कोर्ट से बाहर जाने के लिए नही कहा था, हमारी अनुमति के बिना कैसे चले गए, ऐसा बर्ताव हम पहली बार देख रहे है. वैसे ये कोई पहली बार नही है, जब अदालत में जज इस तरह से वकीलों पर भड़के हो, कई मौकों पर कई मुद्दों को लेकर ऐसी ही बहस देखने को मिल जाती है.मामले में सुनवाई अगली 7 मई को होनी है.

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