Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में नया अपडेट आया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सभी 8 वोट उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में थे. बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार ही थे.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन 8 वोटों को अवैध माना गया था, उन्हें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में वैध रूप से पारित कर दिया गया और कहा गया कि उनके लिए आठ वोटों की गिनती करने पर उनके पास 20 वोट हो जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट का कहना है, हम निर्देश देते हैं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम को रद्द किया जाए.
चीफ जस्टिस ने कहा है कि जिन 8 वोटों को अमान्य घोषित किया गया था, अब वे मान्य होंगे. बता दें कि इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने रिटर्निंग ऑफिसर ने कुबूल किया था कि वाकई उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाया था.
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए एक उपयुक्त मामला बनता है; रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को निर्देश दिया कि वह उन्हें नोटिस जारी कर कारण बताएं कि क्यों न उनके खिलाफ कदम उठाए जाएं.
बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाल और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की तीन सदसीय बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है. जानकारी रहे कि आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में 8 वोट अवैध करार दिए जाने पर रिटर्निंग अफसर के फैसले को SC में चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट में रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह से पूछा कि उसने बैलेट पेपर पर क्रॉस के निशान लगाए थे या नहीं. इसके जबाव में अनिल मसीह ने कहा कि उन्होंने 8 पेपर पर क्रॉस के निशान लगाए थे.
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-भारत एक्सप्रेस
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