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Chinese Manjha: चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर 5 साल कैद और 1 लाख का जुर्माना, पर्यावरण मंत्री ने दी ये चेतावनी

Chinese Manjha Case Delhi Court: चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर अदालत में एक सख्त फैसला लिया गया है. राजधानी दिल्ली में अदालत ने कहा है कि चाइनीज मांझे के इस्तेमाल के दोषी को 5 साल की कैद और 1 लाख रुपये के जुर्माना की सजा दी जा सकती है.

चाइनीज मांझा से पतंग उड़ाने पर रोक है, बावजूद इसके बहुत-से लोग इसका इस्‍तेमाल करते हैं. अब दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है. गोपाल राय का कहना है कि राजधानी में चीनी मांझा का उपयोग करते या बेचते पाए जाने वाले लोगों पर सख्‍त कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब हो कि इससे पहले अदालत ने चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर 5 साल की कैद और 1 लाख का जुर्माना तय कर दिया. वहीं, अब पर्यावरण मंत्री ने मंगलवार को चेतावनी दी है कि नियमों का उल्‍लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. राय ने कहा, “कांच के चूरे वाले नायलॉन मांझे का उपयोग और बिक्री 10 जनवरी, 2017 से प्रतिबंधित है. फिर भी, कई लोग प्रतिबंध का उल्लंघन करते हैं जो कभी-कभी लोगों, पक्षियों और जानवरों को घातक चोटों का कारण बनता है.”

सभी संबंधित विभागों को जारी की गई एडवाइजरी

मंत्री ने कहा- दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, दिल्ली नगर निगम, परिवहन विभाग, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, इको-क्लब स्कूलों और कॉलेजों को लोगों को चीनी मांझा पर प्रतिबंध के बारे में शिक्षित करने का निर्देश दिया गया है. बताते चलें कि पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए कांच-लेपित सिंथेटिक मांझे से एक लड़की के घायल होने के कुछ दिन बाद, आज पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि चीनी मांझा के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों को एक सलाह जारी की गई है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में महंगाई की मार, पेट्रोल 270 रुपये के पार, जानें और कितने बुरे होंगे हालात

इस महीने ज्‍यादा उड़ाई जाती हैं पतंगें
दिल्ली में पतंगबाजी 15 अगस्त के आसपास चरम पर होती है. इस गतिविधि के दौरान चीनी मांझे के इस्तेमाल से हर साल दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं.

— भारत एक्सप्रेस

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