दिल्ली हाईकोर्ट ने कश्मीरी युवक मतीन अहमद भट के खिलाफ UAPA के तहत आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर NIA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने इस याचिका को सह-आरोपियों द्वारा दायर अपीलों के साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है. मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी.
भट को अक्टूबर 2021 में UAPA के विभिन्न प्रावधानों के तहत NIA द्वारा दर्ज प्राथमिकी (FIR) के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. NIA का आरोप है कि भट लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM), हिजब-उल-मुजाहिदीन (HM), अल बद्र और उनके सहयोगी आतंकवादी संगठनों को समर्थन दे रहे थे. एजेंसी का दावा है कि भट ने जम्मू-कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवादी हमलों की साजिश रची थी.
ये भी पढ़ें- जगदंबिका पाल ने TMC सांसद कल्याण बनर्जी के हरकत को बताया अराजकतावादी, कहा- भगवान की कृपा से मैं बच गया
NIA ने भट पर कश्मीरी युवाओं की भर्ती और उन्हें कट्टरपंथी बनाने का भी आरोप लगाया है. हालांकि, मई 2023 में दिल्ली की एक अदालत ने NIA के इन आरोपों पर सवाल उठाते हुए भट को जमानत दे दी थी. ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा था कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि भट ने हथियार उठाए थे या कट्टरपंथी शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए थे. NIA ने इस जमानत आदेश को चुनौती दी है, और यह मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है.
-भारत एक्सप्रेस
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत की अपनी दो दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा समाप्त की, जिसे कुवैत…
वाल्टर जे. लिंडनर के अनुसार, भारत ने अपनी 'सॉफ्ट पावर' से एक अधिक आक्रामक विदेश…
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार के महाकुंभ को हर बार के कुंभ…
ट्रांसफर आदेश में कहा गया है कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को स्थानांतरित किया…
लीडिंग कंसल्टिंग फर्म मेरसर (Mercer) द्वारा वर्ष 2024 के लिए जारी किए गए कॉस्ट ऑफ…
Maha Kumbh 2025 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रयागराज में रविवार को एक…