दिल्ली हाईकोर्ट.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कश्मीरी युवक मतीन अहमद भट के खिलाफ UAPA के तहत आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर NIA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने इस याचिका को सह-आरोपियों द्वारा दायर अपीलों के साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है. मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी.
भट को अक्टूबर 2021 में UAPA के विभिन्न प्रावधानों के तहत NIA द्वारा दर्ज प्राथमिकी (FIR) के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. NIA का आरोप है कि भट लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM), हिजब-उल-मुजाहिदीन (HM), अल बद्र और उनके सहयोगी आतंकवादी संगठनों को समर्थन दे रहे थे. एजेंसी का दावा है कि भट ने जम्मू-कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवादी हमलों की साजिश रची थी.
ये भी पढ़ें- जगदंबिका पाल ने TMC सांसद कल्याण बनर्जी के हरकत को बताया अराजकतावादी, कहा- भगवान की कृपा से मैं बच गया
NIA ने भट पर कश्मीरी युवाओं की भर्ती और उन्हें कट्टरपंथी बनाने का भी आरोप लगाया है. हालांकि, मई 2023 में दिल्ली की एक अदालत ने NIA के इन आरोपों पर सवाल उठाते हुए भट को जमानत दे दी थी. ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा था कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि भट ने हथियार उठाए थे या कट्टरपंथी शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए थे. NIA ने इस जमानत आदेश को चुनौती दी है, और यह मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है.
-भारत एक्सप्रेस
DRDO ने 21 किमी की ऊंचाई पर 'हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम' (HAPS) का सफल परीक्षण…
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम केविन रुड ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के मन में पीएम…
उत्तर प्रदेश में 'प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना' से 2,942 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर लग…
चुनाव आयोग के काम करने के तरीके और वोटर लिस्ट के स्पेशल गहन रिवीजन यानी…
गृह मंत्री अमित शाह की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत जम्मू-कश्मीर से 150 अवैध बांग्लादेशी…
भारतीय वायुसेना को नया चीफ मिल गया है. एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने CAS के…