बृजभूषण शरण सिंह.
Brij Bhushan Sharan Singh: कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह की ओर से दायर नई अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 23 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. बृज भूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों से संबंधित यौन उत्पीड़न के मामले में दर्ज एफआईआर और ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की है. दिल्ली हाई कोर्ट हाल ही में बृज भूषण शरण सिंह की ओर से दायर याचिका पर राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था और अगली सुनवाई 13 जनवरी 2025 की तारीख तय की थी.
बृज भूषण शरण सिंह ने अपने नए आवेदन में कहा है कि उनके खिलाफ चल रहे मामले में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य ट्रायल कोर्ट में साप्ताहिक आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और जनवरी तक साक्ष्य पूरे हो सकते हैं. उन्होंने यौन उत्पीड़न मामले और संबंधित कार्यवाही को खारिज करने की अपनी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की थी. बृज भूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ी चल रही ट्रायल कोर्ट के कार्यवाही को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है.
उनकी याचिका में इन कार्यवाही को जारी रखने का विरोध करने की मांग की गई है. क्योंकि, उन पर यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप हैं. बृज भूषण शरण सिंह ने दावा किया है कि उन्हें इस केस में झूठा फंसाया गया है और अभियोजन पक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, वैसा कोई भी अपराध उन्होंने ने नहीं किया है.
बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने 21 मई को यौन उत्पीड़न, धमकी और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुचने के मामले में आरोप तय किया था। कोर्ट ने मामले में सह-आरोपी और WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आपराधिक धमकी का भी आरोप तय किया था.
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