Delhi High Court ने हाल ही में भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता विष्णु मांचू (Vishnu Manchu) के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए एक आदेश पारित किया है, जो मुख्य रूप से तेलुगू सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं. हाईकोर्ट ने विष्णु के नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर जॉन डो (John Doe) आदेश पारित किया है. विष्णु ने अपने नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व विशेषताओं की सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा विष्णु की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है. यह मुकदमा उनके व्यक्तित्व तत्वों के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी बिना अनुमति के नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व का इस्तेमाल किया जा रहा है. जिसे आम लोगों के बीच भ्रम और धोखा होने की संभावना है.
विष्णु ने यह मुकदमा 10 यूट्यूब चैनलों के खिलाफ दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे अभिनेता के नाम, आवाज, छवि और उनके व्यक्तित्व के अन्य सामग्री का दुरुपयोग कर रहे हैं, बिना उनके नाम, पते और अन्य विवरणों का स्पष्ट खुलासा किए. याचिका में यह भी कहा गया था कि यूट्यूब वीडियो में उनकी तुलना जानवरों से की जा रही थी. अन्य लोगों के शरीर पर उनके चेहरों को बदलने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा था. आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित की जा रही थी और विभिन्न अश्लील वेबसाइटों की मेजबानी के लिए उनके नाम का उपयोग किया जा रहा था.
विष्णु मांचू को हाल ही में मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुना गया है. इसके बाद विष्णु ने सभी प्रभावशाली लोगों और नेटिजन्स से जिम्मेदारी बरतने और सोशल मीडिया पर अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और उनके परिवारों के बारे में आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित या फैलाने से बचने की अपील की है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा.
-भारत एक्सप्रेस
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