Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के वीडियो को उनकी सहमति के बिना यूट्यूब पर अपलोड करने पर यूट्यूब व्लॉगर्स के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ द्वारा याचिका पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद जनहित याचिका वापस ले ली गई. तीन व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के अनधिकृत वीडियो अपलोड करने वाले व्लॉगर्स के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके खातों को स्थायी रूप से ब्लॉक करने की भी मांग की गई थी.
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि जनहित याचिका वापस ली जा रही है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अनुसार उचित कार्यवाही दायर करने की स्वतंत्रता मांगी गई है. पीठ ने कहा उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निपटारा किया जाता है. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी पक्षों के अधिकार और तर्क खुले हैं.
– भारत एक्सप्रेस
WPL Auction में 146 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. 27 स्लॉट्स के लिए होने वाले मिनी…
Mainpuri Father Shoots Daughter: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में अपनी मर्जी से शादी करने…
Punjab Crime News: पंजाब के जिरकपुर में बिल्डर के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले…
Italy Protests: इटली में शिक्षा बजट और रक्षा खर्च को लेकर जेन-अल्फा छात्रों का विरोध…
लखीमपुर खीरी में बहू-बेटे के विवाद को शांत कराने पहुंचे माता-पिता पर बेटे ने पेट्रोल…
Dussehra 2026: मुजफ्फरनगर के नुमाइश ग्राउंड में इस बार दशहरे पर रावण, कुंभकरण और मेघनाद…