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दिल्ली: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के हज से जुड़े इस आदेश को हाईकोर्ट ने किया खारिज

India News: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के उस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें विभिन्न ट्रैवल एजेंसियों को 5 से 15 साल की अवधि के लिए हज समूह आयोजकों (एचजीओ) के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने से ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया गया था.

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि ब्लैकलिस्ट किए जाने से पहले एचजीओ को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में विशिष्ट विवरण प्रदान करने में विफल रहे.

अदालत ने अपने निर्णय में कहा इसलिए, ब्लैकलिस्टिंग या डिबारमेंट की प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कारण बताओ नोटिस में प्रावधानों के विशिष्ट विवरण के अभाव में याचिकाकर्ताओं को ब्लैकलिस्टिंग/डिबारमेंट और उनकी सुरक्षा जमा राशि जब्त करने सहित ऐसे गंभीर दंडात्मक उपायों के खिलाफ उचित बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया.

अदालत ने एचजीओ को राहत प्रदान कर दी लेकिन केंद्र को एक सप्ताह के भीतर नए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें 2023 हज नीति के कथित उल्लंघन और प्रस्तावित कार्रवाइयों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया हो.

अदालत ने कहा कि एचजीओ को एक सप्ताह के भीतर नए कारण बताओ नोटिस का जवाब देने की अनुमति दी जाए. उनके जवाब के आधार पर, केंद्र को 10 दिनों की अवधि के भीतर एक नया निर्णय पारित करने का निर्देश दिया गया है. इस बीच, न्यायालय ने कहा कि एचजीओ हज, 2025 के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे.

एचजीओ सऊदी अरब में हज और उमराह के लिए तीर्थयात्रा की सुविधा प्रदान करते हैं. भारत सरकार और सऊदी अरब साम्राज्य के बीच द्विपक्षीय समझौते के अनुसार, सऊदी सरकार एक निश्चित संख्या में सीटें आवंटित करती है, जिससे एचजीओ हज के लिए तीर्थयात्रियों को भेज सकते हैं.

— भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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