एक विंटेज कार मालिक द्वारा अपनी कार के पुराने पंजीकरण नंबर को बनाये रखने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र सरकार, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) सहित अन्य को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सभी से मामलें में 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट 24 फरवरी 2025 को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा.
ये भी पढ़ें: अमरोहा में भाजपा नेता के स्कूल की वैन पर हुई फायरिंग, 28 बच्चों से भरी थी वैन
विंटेज कार मालिक ने अपनी कार के लिए मूल पंजीकरण संख्या डीएचबी 0059 (DHB 0059 Vintage Car Case) को बनाये रखने की अनुमति देने की मांग की है. इस विंटेज कार को एक नया नंबर आवंटित किया गया है. याचिका में कहा गया है कि एक विंटेज वाहन का मूल पंजीकरण नंबर उसके इतिहास और विरासत को संरक्षित करता है. एक विंटेज वाहन का मूल पंजीकरण नंबर उस वाहन का दिल और आत्मा होती है. ऐसे में इस तरह विंटेज वाहन को नया पंजीकरण नंबर देने से उस वाहन से जुड़ा आकर्षण, संस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक मूल्य खत्म हो जाएगा.
-भारत एक्सप्रेस
एशियन गेम्स फाइनल में भारत से मिली 19 रनों की हार पर पाकिस्तानी बल्लेबाज हसन…
दिवाली से पहले भारतीय कार बाजार में हुंडई Bayon और रेनॉ Duster Hybrid की एंट्री…
Hemant Soren Mother Death: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का 78…
UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले लोजपा (राम विलास) ने अपनी…
MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर के रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में दो…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन में सरकार के प्रमुख के रूप में लगातार…