एक विंटेज कार मालिक द्वारा अपनी कार के पुराने पंजीकरण नंबर को बनाये रखने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र सरकार, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) सहित अन्य को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सभी से मामलें में 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट 24 फरवरी 2025 को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा.
ये भी पढ़ें: अमरोहा में भाजपा नेता के स्कूल की वैन पर हुई फायरिंग, 28 बच्चों से भरी थी वैन
विंटेज कार मालिक ने अपनी कार के लिए मूल पंजीकरण संख्या डीएचबी 0059 (DHB 0059 Vintage Car Case) को बनाये रखने की अनुमति देने की मांग की है. इस विंटेज कार को एक नया नंबर आवंटित किया गया है. याचिका में कहा गया है कि एक विंटेज वाहन का मूल पंजीकरण नंबर उसके इतिहास और विरासत को संरक्षित करता है. एक विंटेज वाहन का मूल पंजीकरण नंबर उस वाहन का दिल और आत्मा होती है. ऐसे में इस तरह विंटेज वाहन को नया पंजीकरण नंबर देने से उस वाहन से जुड़ा आकर्षण, संस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक मूल्य खत्म हो जाएगा.
-भारत एक्सप्रेस
17 सितंबर 2026, गुरुवार को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 10:50 बजे तक…
17 सितंबर 2026 को अनुराधा नक्षत्र और विश्कुम्भ योग के प्रभाव से कई राशियों के…
Global AI Spending: गार्टनर की बुधवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)…
Swarnim Waglé India Visit: नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले तीन दिवसीय भारत दौरे पर…
समान नागरिक संहिता (UCC) पर कांग्रेस का विरोध क्यों है? 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट…
New UPI Guidelines: वित्त मंत्रालय ने नए यूपीआई फ्रेमवर्क पर स्थिति साफ करते हुए कहा…