एक विंटेज कार मालिक द्वारा अपनी कार के पुराने पंजीकरण नंबर को बनाये रखने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र सरकार, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) सहित अन्य को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सभी से मामलें में 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट 24 फरवरी 2025 को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा.
ये भी पढ़ें: अमरोहा में भाजपा नेता के स्कूल की वैन पर हुई फायरिंग, 28 बच्चों से भरी थी वैन
विंटेज कार मालिक ने अपनी कार के लिए मूल पंजीकरण संख्या डीएचबी 0059 (DHB 0059 Vintage Car Case) को बनाये रखने की अनुमति देने की मांग की है. इस विंटेज कार को एक नया नंबर आवंटित किया गया है. याचिका में कहा गया है कि एक विंटेज वाहन का मूल पंजीकरण नंबर उसके इतिहास और विरासत को संरक्षित करता है. एक विंटेज वाहन का मूल पंजीकरण नंबर उस वाहन का दिल और आत्मा होती है. ऐसे में इस तरह विंटेज वाहन को नया पंजीकरण नंबर देने से उस वाहन से जुड़ा आकर्षण, संस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक मूल्य खत्म हो जाएगा.
-भारत एक्सप्रेस
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी (BJP) नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा उनके खिलाफ दायर…
राजस्थान के झुंझुनू जिले का मामला. इस घटना को राजस्थान सरकार ने गंभीर लापरवाही का…
अमन अरोड़ा पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं. शुक्रवार को संसदीय मामलों की समिति की…
Aamir Khan Taking Joint Therapy With Daughter Ira: आमिर खान ने खुलासा किया कि वे…
अमेरिका के मैरिलैंड राज्य का मामला. मामले की जांच करने वाले अधिकारियों ने बताया कि…
Delhi Air Pollution: दिल्ली वायु प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट 25 नवंबर को सुनवाई करेगा.…