दिल्ली CM आतिशी
मानहानि के एक मामले में मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ जारी समन को रद्द करने के सत्र अदालत के आदेश को शिकायतकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट उसपर 3 फरवरी को विचार करेगा.शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण शंकर कपूर समन रद्द करने के आदेश को चुनौती देते हुए अपनी अपील में कहा है कि सत्र अदालत ने आपराधिक शिकायत पर विचार करने के बदले उन मुद्दों पर विचार किया जिसका बहुत कम महत्व है.
उस आदेश में कई खामियां भी है जिसे रद्द करने की जरूरत है. सत्र अदालत ने 28 जनवरी को आतिशी के खिलाफ मजिस्ट्रेट की अदालत से 28 मई को जारी समन को रद्द कर दिया था. कपूर की शिकायत के अनुसार आतिशी ने पिछले साल अप्रैल में आरोप लगाया था कि भाजपा से जुड़े कुछ लोगों ने उन्हें और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं को अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के लिए संपर्क किया था. भाजपा ने इसके लिए 21 आप विधायकों से सपर्क किया था और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए प्रति व्यक्ति 25 लाख रुपए देने की पेशकश की थी.
आतिशी ने यह भी दावा किया था कि भाजपा से जुड़े लोगों ने कहा था कि वे भाजपा में शामिल हो जाए या ईडी की गिरफ्तारी का सामना करें. आप विधायकों पर खरीद फरोख्त के प्रयासों का झूठे दावे का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रवक्ता शंकर कपूर ने आतिशी सहित अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया था.
-भारत एक्सप्रेस
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