Bharat Express

CM आतिशी को सेंशन कोर्ट से मिली राहत याचिका पर 3 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई

मानहानि के एक मामले में CM आतिशी के खिलाफ जारी समन को रद्द करने के सत्र अदालत के आदेश को शिकायतकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है

Delhi CM Atishi

दिल्ली CM आतिशी

मानहानि के एक मामले में मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ जारी समन को रद्द करने के सत्र अदालत के आदेश को शिकायतकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट उसपर 3 फरवरी को विचार करेगा.शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण शंकर कपूर समन रद्द करने के आदेश को चुनौती देते हुए अपनी अपील में कहा है कि सत्र अदालत ने आपराधिक शिकायत पर विचार करने के बदले उन मुद्दों पर विचार किया जिसका बहुत कम महत्व है.

उस आदेश में कई खामियां भी है जिसे रद्द करने की जरूरत है. सत्र अदालत ने 28 जनवरी को आतिशी के खिलाफ मजिस्ट्रेट की अदालत से 28 मई को जारी समन को रद्द कर दिया था. कपूर की शिकायत के अनुसार आतिशी ने पिछले साल अप्रैल में आरोप लगाया था कि भाजपा से जुड़े कुछ लोगों ने उन्हें और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं को अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के लिए संपर्क किया था. भाजपा ने इसके लिए 21 आप विधायकों से सपर्क किया था और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए प्रति व्यक्ति 25 लाख रुपए देने की पेशकश की थी.

आतिशी ने यह भी दावा किया था कि भाजपा से जुड़े लोगों ने कहा था कि वे भाजपा में शामिल हो जाए या ईडी की गिरफ्तारी का सामना करें. आप विधायकों पर खरीद फरोख्त के प्रयासों का झूठे दावे का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रवक्ता शंकर कपूर ने आतिशी सहित अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया था.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read