CM आतिशी को सेंशन कोर्ट से मिली राहत याचिका पर 3 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई
मानहानि के एक मामले में CM आतिशी के खिलाफ जारी समन को रद्द करने के सत्र अदालत के आदेश को शिकायतकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर 28 जनवरी को सुनवाई
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 28 जनवरी को अपना फैसला सुनाने का निर्णय लिया है.
दिल्ली CM आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में भाजपा नेता प्रवीण कपूर ने समन को लेकर दिया जवाब
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में दाखिल इस जवाब में कपूर ने कहा है कि आतिशी की ओर से दायर रिवीजन याचिका को खारिज किया जाना चाहिए.
मानहानि केस: Atishi की याचिका पर Court ने BJP नेता से किया जवाब तलब, जानें क्या है मामला
प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ो रूपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाए. जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नही है.





