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praveen shankar kapoor

मानहानि के एक मामले में CM आतिशी के खिलाफ जारी समन को रद्द करने के सत्र अदालत के आदेश को शिकायतकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 28 जनवरी को अपना फैसला सुनाने का निर्णय लिया है.

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में दाखिल इस जवाब में कपूर ने कहा है कि आतिशी की ओर से दायर रिवीजन याचिका को खारिज किया जाना चाहिए.

प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ो रूपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाए. जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नही है.