देश

‘हाथ से मैला ढोने के दौरान मारे गए 3 सफाई कर्मचारियों के परिजनों को 30-30 लाख का मुआवजा दें…’ दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के अधिकारियों को 2017 में हाथ से मैला ढोने के दौरान मरने वाले तीन सफाई कर्मचारियों के परिवारों को 30-30 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने यह फैसला दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अधिक मुआवजे की मांग करने वाली परिवार के सदस्यों की याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिसमें हाथ से मैला ढोने के दौरान जान गंवाने वाले पीड़ितों के आश्रितों को मुआवजा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया था.

10 लाख रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख किया

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देश निगमों, रेलवे, छावनियों के साथ-साथ इसके नियंत्रण वाली एजेंसियों सहित सभी वैधानिक निकायों पर स्पष्ट रूप से लागू किए गए थे. इसके अलावे केंद्र सरकार और देश के सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिजनों सहित सीवेज श्रमिकों के पुनर्वास के उपाय किये जाए. विशेष रूप से, यह निर्देश दिया गया कि मृत श्रमिकों के परिवार के सदस्यों को दिए जाने वाले 10 लाख रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया जाए.’ अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘मृत सफाई कर्मचारियों के परिजन 30 लाख रुपये के मुआवजे के हकदार हैं.’ उसने शेष राशि का भुगतान आठ हफ्ते के अंदर परिजनों को किए जाने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें Election 2024 Live Updates: 11 बजे तक 23.66 फीसदी मतदान, बंगाल और लद्दाख में सबसे ज्यादा मतदान

कब हुई थी सफाई कर्मचारियों की मौत?

बता दें कि अगस्त 2017 में लाजपत नगर में नाले की सफाई के दौरान तीन सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई थी. याचिका में कहा गया है कि मृतकों को दिल्ली जल बोर्ड के एक सब कॉन्ट्रेक्टर ने काम पर लगाया था. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि मौत के बाद उन्हें 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया. हालांकि, उन्होंने प्रार्थना की कि राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया जाए. न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा, ‘यह देखा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश निगमों, रेलवे, छावनियों के साथ-साथ उनके नियंत्रण वाली एजेंसियों सहित सभी वैधानिक निकायों पर स्पष्ट रूप से लागू किए गए थे.’

-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन अशोक पी. हिंदुजा ने की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

केंद्रीय मंत्री खट्टर ने भारत के बिजली और आवास क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए…

12 mins ago

चुनावी सभा से लौटे योगी तो कसे अफसरों के पेंच, कहा- जनहित के लिए बजट की कमी नहीं, परियोजनाओं को समय पर पूरा करें: मुख्यमंत्री

 चुनावी अभियान से वापस लौटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में…

3 hours ago

लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन, कई दिनों से AIIMS में चल रहा था इलाज

लोक गायिका शारदा सिन्हा का दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया. उन्होंने 72 वर्ष…

3 hours ago

सुनवाई में बाधा डाल रहे वकील को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश, अब अगली Hearing पर करना होगा ये काम

दिल्ली हाईकोर्ट ने कई चेतावनी के बावजूद सुनवाई में बाधा डालने को लेकर एक वकील…

3 hours ago

Rau’s Coaching case: फुटेज और सेटेलाइट इमेज सुरक्षित रखने की मांग, कोर्ट ने CBI को दिए ये निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से राजेन्द्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी…

3 hours ago