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दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार मामला; सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया संज्ञान

दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रहा है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भ्र्ष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्ज सीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है. विशेष जज काबेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत है.

कोर्ट ने केजरीवाल सहित अन्य को प्रोडक्शन वारंट जारी कर 11 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक सहित अन्य के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया था. वही कोर्ट ने सीबीआई के मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि को 11 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है.

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बता दें कि अरविंद केजरीवाल द्वारा सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को सुनवाई करने वाला है, जबकि ईडी के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है. सीबीआई ने 30 जुलाई को केजरीवाल सहित 5 अन्य लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी.

चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक, व्यापारी पी शरथ चंद्र रेड्डी, विनोद चौहान, आशीष माथुर और अमित अरोड़ा के नाम शामिल है. दुर्गेश पाठक को छोड़ कर सभी को गिरफ्तार किया गया है. यह घोटाला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार एवं मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है.

बता दें कि इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार होने वाले लोगों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता शामिल है. संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से संरक्षण नही मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को देर शाम को गिरफ्तार कर लिया था. जबकि केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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