ECI
भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को राज्यों को निर्देश दिया कि चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों को आग्रह करने के 48 घंटे के भीतर अदेय प्रमाणपत्र (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) जारी किये जायें क्योंकि जो लोग नामांकन के दौरान यह जमा नहीं करवाते उनका नामांकन पत्र रद्द होने की आशंका रहती है.
अगर कोई उम्मीदवार सारे बकायों का भुगतान करने के बाद भी अदेय प्रमाणपत्र जमा नहीं करा पाता है तो नामांकन पत्रों की जांच के समय यह उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ रहता है.आयोग के परामर्श में यह भी कहा गया है कि उन उम्मीदवारों को भी ‘कोई राहत नहीं’ मिलेगी जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने की वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद अदेय प्रमाणपत्र जमा कराते हैं.
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऐसे उदाहरणों से न केवल इच्छुक उम्मीदवारों को बल्कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक दलों और मतदाताओं को भी नुकसान हो सकता है और यह ‘‘सहभागी चुनावी लोकतंत्र के सिद्धांतों को कमजोर करता है.’’ परामर्श यह सुनिश्चित करने के लिये जारी किया गया है,ताकि ऐसा नहीं हो. इसमें कहा गया है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान, एक इच्छुक उम्मीदवार बकाया भुगतान के बावजूद अदेय प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर सका.
संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष एक हलफनामा भी दाखिल करना होता है.
-भारत एक्सप्रेस
Clean Drinking Water At Railway Stations: यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के…
दिल्ली सरकार और नगर निगम (MCD) ने चांदनी चौक स्थित 160 साल पुराने ऐतिहासिक टाउन…
Hamid Ansari Statement: पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की सांप्रदायिकता और धार्मिक स्वतंत्रता पर की गई…
Afghanistan Drug Crackdown: अफगानिस्तान में एंटी-नारकोटिक्स पुलिस ने 12 प्रांतों में कार्रवाई कर ड्रग्स कारोबार…
Mohammad Bagher Ghalibaf: ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ ने साफ कहा है कि…
2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर…