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UP Traffic Rules: नाबालिग ने चलाया बाइक तो पैरेंट्स जाएंगे जेल! यूपी परिवहन विभाग ने जारी किया निर्देश

UP Traffic Rules: अक्सर ही सड़कों पर नाबालिग किशोर-किशोरियां स्कूटी-बाइक दौड़ाते दिख जाते हैं और बिना लाइसेंस के सड़क पर लापरवाही के साथ वाहन चलाते हैं तो कहीं स्टंट करते नजर आते हैं, जिससे उनके साथ ही अन्य लोग भी हादसे का शिकार हो जाते हैं. इसको लेकर अब यूपी में कड़ा कदम उठाया गया है. अब अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे सड़क पर बाइक-स्कूटी से फर्टा भरेंगे तो माता-पिता को जेल की हवा खानी पड़ेगी. यूपी सरकार ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर वाहन चलाने के लिए पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है.

सूत्रों की मानें तो यूपी में अब 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर व किशोरियों पर 2 पहिया और चार पहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग दिया गया है. यदि कोई अभिभावक अपने नाबालिग बच्‍चों को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया जाएगा. इसको लेकर उत्‍तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से शिक्षा निदेशक माध्‍यमिक को आदेश भेजा गया है. ये आदेश उत्‍तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है.

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मालूम हो कि इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई अभिभावक 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़कियों को वाहन चलाने के लिए नहीं देगा नहीं तो उसका जिम्‍मेदार वह स्‍वयं होगा. इसी के साथ आदेश में ये भी कहा गया है कि, अगर नाबालिग वाहन चलाते पाए गए तो इसका जिम्‍मेदार उनके माता पिता को ही माना जाएगा. ऐसे में अभिभावकों को तीन साल तक की सजा और 25 हजार रुपया जुर्माने से दंडित किया जा सकता है. इसी के साथ ही वाहन का लाइसेंस एक साल के लिए निरस्‍त कर दिया जाएगा. इसलिए माता-पिता अपने 18 साल के काम उम्र के बच्चों को किसी तरह का भी वाहन चलाने के लिए न दें और उनका सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करें. बता दें कि एक रिपोर्ट में सामने आया है कि, सड़क हादसे में सबसे ज्यादा 18 साल से कम उम्र के बच्चों की जान गई है. इसी को देखते हुए यूपी सरकार ने ये कदम उठाया है.

 

-भारत एक्सप्रेस

 

Archana Sharma

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