Kanpur: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से खौफनाक घटना सामने आ रही है. मां बनने की चाह में एक दम्पत्ति इतने हैवान बन गए कि मानवता को ही शर्मसार कर डाला. पति-पत्नी ने अपने रिश्ते में भतीजे लगने वाले दो युवकों को पैसों का लालच दिया और एक 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या करवाई और इसके बाद दोनों पति-पत्नी ने 6 साल की मासूम का कलेजा निकलवाया और खा लिया और ये सब दम्पत्ति ने एक तांत्रिक के कहने पर किया क्योंकि उनको बच्चा चाहिए था. फिलहाल रूह कंपा देने वाली इस घटना के करीब 3 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
मीडिया सूत्रों के मुताबिक, ये घटना 14 नवंबर 2020 की है. जानकारी के मुताबिक, दिवाली के दिन एक 6 साल की मासूम बच्ची मोहल्ले में दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी. इस दौरान दो युवक बच्ची के पास आए और उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गए. पहले दोनों ने बच्ची के साथ गैंगरेप किया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डाले. हत्यारों ने मासूम बच्ची का कलेजा निकाला और अपने साथ ले गए.
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इस घटना को लेकर लोगों ने बताया कि, मासूम बच्ची का जब शव बरामद हुआ तो लोग सिहर उठे थे. हत्याकांड के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और फिर पूछताछ में पूरे मामले की हकीकत सामने आई थी. पुलिस ने कोर्ट में जो चार्जशीट दायर की थी उसके मुताबिक सुनैना और परशुराम नाम के शख्स ने संतान की चाह में इस वारदात को अंजाम दिया. दोनों की शादी को 18 साल बीत चुके थे लेकिन उनके यहां कोई संतान नहीं हुई थी. ट्रीटमेंट भी करवाया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ. इसके बाद उन्होंने एक तांत्रिक से सलाह ली. तांत्रिक ने कहा कि अबोल बालिका का कलेजा खाने से उन्हें संतान मिलेगी. बस इसी के चलते दोनों पति-पत्नी अपने रिश्ते में भतीजों को पैसों का लालच दिया और एक मासूम बच्ची के कलेजा लाने की बात कही.
रिश्ते में भतीजे लगने वाले दो शख्स को पति-पत्नी ने पैसों के लालच दिया था और इसके बाद हैवानियत की घटना को अंजाम देने का क्रम शुरू हुआ. उन्होंने 2020 में दिवाली की रात इस रेप और खौफनाक हत्या की वारदात को अंजाम दिया और उसका कलेजा लाकर अपने चाचा-चाची को दे दिया. इसके बाद दोनों पति-पत्नी उस बच्ची के कलेजे को खा गए.
बता दें कि पीड़ित परिवार को अब न्याय मिला है. इस घटना के सम्बंध में पुलिस की चार्जशीट के बाद पुलिस की ओर से 10 गवाहों और बचाव पक्ष की ओर से 1 गवाह को कोर्ट में गवाही के लिए रखा गया था. इसके बाद कोर्ट में पति-पत्नी और उनके रिश्ते के भतीजे लगने वाले अंकुल और वीरन को दोषी करार देते हुए चारों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसी के साथ ही 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है.
-भारत एक्सप्रेस
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