सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस के सदस्य और विधायक टीडी राजेगोवड़ा को राहत देने से इनकार कर दिया है. टीडी राजेगोवड़ा ने 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उनकी जीत को चुनौती देने वाली याचिका में उठाए गए अस्पष्ट आरोपों को चुनौती दी थी.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि स्वीकार्यता या प्रासंगिकता शब्द का इस्तेमाल किया गया है. यह आपकी चिंता का ख्याल रखता है. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने दलील देते हुए कहा कि जीवराजा ने चुनाव परिणामों को चुनौती देते हुए बिना किसी प्रमाण के काले धन के इस्तेमाल जैसे अस्पष्ट आरोप लगाए है.
यह चुनाव याचिका भारतीय जनता पार्टी के नेता डीएन जीवराजा द्वारा दायर की गई थी. याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने टीडी राजेगोवड़ा पर कई आरोप लगाए थे. टीडी राजेगोवड़ा ने जीवराजा को हराकर श्रृंगेरी विधानसभा सीट से एमएलए का चुनाव जीता था.
यह भी पढ़िए: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बड़ा झटका, हाईकोर्ट का FIR रद्द करने से इनकार
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने 15 हजार से ज्यादा शिक्षक पदों पर…
15 अक्टूबर से UPI पर लागू हो रहे नए MDR नियमों का पूरा सच. जानिए…
Sabyasachi NYFW Return 2026: मशहूर भारतीय डिजाइनर Sabyasachi Mukherjee ने 18 साल बाद New York…
उत्तर प्रदेश के जालौन में वर्दी पहने एक पुलिसकर्मी का कथित तौर पर नशे की…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2026 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को…
'बिग बॉस 10' की कंटेस्टेंट करीब 10 साल बाद रियलिटी टीवी पर वापसी कर सकती…