सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस के सदस्य और विधायक टीडी राजेगोवड़ा को राहत देने से इनकार कर दिया है. टीडी राजेगोवड़ा ने 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उनकी जीत को चुनौती देने वाली याचिका में उठाए गए अस्पष्ट आरोपों को चुनौती दी थी.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि स्वीकार्यता या प्रासंगिकता शब्द का इस्तेमाल किया गया है. यह आपकी चिंता का ख्याल रखता है. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने दलील देते हुए कहा कि जीवराजा ने चुनाव परिणामों को चुनौती देते हुए बिना किसी प्रमाण के काले धन के इस्तेमाल जैसे अस्पष्ट आरोप लगाए है.
यह चुनाव याचिका भारतीय जनता पार्टी के नेता डीएन जीवराजा द्वारा दायर की गई थी. याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने टीडी राजेगोवड़ा पर कई आरोप लगाए थे. टीडी राजेगोवड़ा ने जीवराजा को हराकर श्रृंगेरी विधानसभा सीट से एमएलए का चुनाव जीता था.
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