कर्नाटक पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (CID) की विशेष जांच टीम (SIT) ने पिछले सप्ताह निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत के समक्ष भाजपा विधायक मुनिरत्न नायडू (BJP MLA Munirathna Naidu) के खिलाफ 2,481 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया. BJP विधायक पर बलात्कार, ताक-झांक और HIV फैलाने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है.
खबरों के अनुसार, पिछले महीने SIT ने BJP MLA के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें बीबीएमपी ठेकेदार चालुवराजू के साथ बातचीत के दौरान ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के पार्षद वेलुनायकर के खिलाफ कथित तौर पर जातिवादी गालियां देने का आरोप लगाया गया था.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मुनिरत्न के खिलाफ हाल ही में दाखिल आरोपपत्र में उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) (एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करना), 354ए (यौन उत्पीड़न), 270 (जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने की संभावना वाला घातक कार्य), 354सी (ताक-झांक) और 120बी (आपराधिक साजिश) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.
SIT ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि नायडू ने विपक्ष के नेता आर अशोक को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने की योजना बनाई थी. पुलिस ने चार्जशीट में आर सुधाकर, पी श्रीनिवास और निलंबित इंस्पेक्टर बी इयाना रेड्डी का भी नाम लिया है. उन पर सबूत नष्ट करने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है. पिछले हफ्ते नायडू ने नंदिनी लेआउट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन पर अंडा फेंका गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि अंडे में एसिड था और इससे जलन हुई.
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