Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर 1.25 लाख का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना याचिका में बिना त्रुटि दूर किए हाईकोर्ट में इस मामले को सुनवाई के लिए मेंशन करने को लेकर लगाया गया है. कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा 11 अप्रैल 2023 को रांची में सचिवालय मार्च के दौरान धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि याचिका में त्रुटि अब तक दूर नहीं की गई है. इसके बाद भी मामले को कोर्ट में सुनवाई के लिए मेंशन किया गया, बाद में मामले की सुनवाई भी हाईकोर्ट में हुई थी.
मामले की अगली सुनवाई 8 मई को
कोर्ट ने याचिका में त्रुटि दूर किए बिना इस याचिका को कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए मेंशन करने को गंभीरता से लेते हुए अर्जुन मुंडा पर 1,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने जुर्माना की इस राशि को एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन, झारखंड हाईकोर्ट के पास जमा करने का निर्देश दिया . हालांकि, कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मंत्री अर्जुन मुंडा को तत्काल राहत देते हुए उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई थी. मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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